जबरन टीकाकरण के खिलाफ केस में कोर्ट ने बनाया प्रधान मंत्री को रेस्पोंडेंट

जबरन टीकाकरण के खिलाफ केस में कोर्ट ने बनाया प्रधान मंत्री को रेस्पोंडेंट

ये अफवाओं का बाजार है इसे फल ने मत देना। और जबरस्ती कोई भी करे उसे चलने मत देना, देना साथ सच का, फिर चाहे जो भी हो, अपने अधिकारों को यूँ ,मसलने मत देना ये अफवाओं का बाजार है इसे फल ने मत देना,
“जबरन टीकाकरण के खिलाफ केस में“ हाई कोर्ट ने बनाया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को रेस्पोंडेंट-
मसला ये है की मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट नीलेश ओझा ने जबरन टीका करण के खिलाफ एक याचिका दपयर थी, जसमे सेंट्रल गवर्मेंट को पार्टी बनाया है क्योंकि सेंट्रल गवेर्मेंट कहती है कि वैक्सीन लगाना मेंडेटरी नहीं है द्य अर्थात स्वक्छिक है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इसे जरूरी बोल कर , डरा कर, धमका कर, लगा रहे है, ींपकोर्ट में इस के जबाब में केंद्र सरकार ने, इस सब से, पल्ला झाड़ते हुए हलफनामा दाखिल किया है की, हमारी तरफ से वैक्सीन मेंडेटरी नहीं है, हम ये एफिडेविट पर लिख कर देते है.
आप जानते ही होंगे कोई गलत बात एफिडेविट पर लिखकर देने का मतलब है सजा, तो जाहिर सी बात है सही ही लिखा होगा
आप देख ही रहे होंगे की लोगो को राज्य सरकारों द्वारा पाबंदियां लगाकर मजबूर किया जारहा है कि आप सरकारी ऑफिस में, जब ही दाखिल हो पाएंगे, जब आपने वेक्सीन लगवाई होगी, आप तब ही रेल में सफर कर पाएंगे होंगे जब आपने वेक्सीन लगवाई होगी, आप जब ही एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में प्रवेश कर पाएंगे होंगे जब आपने वेक्सीन लगवाई होगी, इस समस्या के भुक्त भोगी आप भी है इस बारे में मुझसे ज्यादा आपको पता है कि लोगो में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए सरकार और उनके नुमाइंदे क्या क्या कर रहे हैं,
जबकि सीरो सर्वे के अनुसार देश के लगभग 90 प्रतिशत लोग कोरोना से इम्यून होचुके है, उनके अंदर एंटी बॉडी बन चुकी है
अब ऐसे में डिजास्टर मेनिजमेंट अर्थात आपदा कानून बनाने वाली अथॉरिटीज ने अगर ऐसा कोई कानून बनाया है तो किससे पूछ कर बनाया जबकि सेंट्रल गवर्मेंट के खिलाफ जाकर, ना हीं स्टेट गवेर्मेंट कोई कानून बना सकती है और ना हीं उनके कोई अधिकारी.

चलिए आपको दिखाते है अवेकन भारत मूवमेंट चैनल पर लिए हमारे एक साथी सुमित आज़ाद द्वारा अधिवक्ता नीलेश ओझा का एक खास इंटरव्यू

दोस्तों अभी अपने देखा अधिवक्ता नीलेश ओझा को जिन्होंने बताया कैसे प्रधान मंत्री जी को इस केस में पार्टी बनाया गया है
देखते है इस केस की अगली सुनवाई पर क्या होता है
तब तक के लिए बने रहिये हमारे साथ ऐसे ही,
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